भिडियोमा.. 'सडक यातायात' ले आगामी ६ गतेबाट सवारी साधनको स्मार्ट घरमै बुकिङ लागू गर्न सुरु गर्यो
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अमीर ज़की - अहमद खमीस
आंतरिक मंत्रालय ने सड़क यातायात प्रशासन को आदेश दिया है कि वह ६ सितंबर २०२६, रविवार से उन वाहनों के लिए 'स्मार्ट होम अरेस्ट' प्रणाली लागू करना शुरू करे, जिनकी यातायात उल्लंघन के लिए अरेस्ट आवश्यक होता है। यह कदम मंत्रालय के कार्य प्रणाली को विकसित करने, स्मार्ट प्रणालियों का उपयोग करने और यातायात प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया है।
मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि इस प्रणाली के तहत वाहन की उल्लंघन स्थल पर ही अरेस्ट डिवाइस स्थापित किया जाएगा, और अरेस्ट की अवधि उसी दिन रात १२ बजे से गिनी जाएगी। इससे उल्लंघनकर्ता को वाहन को निर्धारित होम अरेस्ट स्थल तक ले जाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
बयान में बताया गया कि सड़क यातायात प्रशासन ने डिवाइस स्थापना की शुल्क १० दिनार निर्धारित की है, साथ ही प्रति दिन २ दिनार की आधार शुल्क भी लागू होगी।
इस प्रणाली के तहत वर्तमान में यातायात अरेस्ट गैरेज में मौजूद वाहनों को शेष अरेस्ट अवधि पूरी करने के लिए स्मार्ट होम अरेस्ट प्रणाली में स्थानांतरित किया जा सकेगा, जिससे कार्यान्वयन में अधिक लचीलापन आएगा।
बयान में आगे कहा गया कि अरेस्ट अवधि समाप्त होने पर, उल्लंघनकर्ता को 'सहल' (Sahl) ऐप के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी कि अरेस्ट अवधि समाप्त हो गई है। इसके बाद वाहन की रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें सड़क यातायात प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी स्थल पर जाना होगा।
मंत्रालय ने इस प्रणाली को यातायात सेवाओं के विकास, उनकी गुणवत्ता में सुधार और प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के कदमों के तहत लागू करने पर जोर दिया है। वहीं, सड़क यातायात प्रशासन ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और उल्लंघन से बचने की अपील की है, ताकि उनकी सुरक्षा, सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और यातायात सुरक्षा एवं शांति को सुदृढ़ किया जा सके।